समान नागरिक संहिता क्या है? || Saman nagrik sahilta kya hai

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समान नागरिक संहिता क्या है? || Saman nagrik sahilta kya hai

समान नागरिक संहिता क्या है? || Saman nagrik sahilta kya hai

समान नागरिक संहिता क्या है?,Saman nagrik sahilta kya hai,


स्वतंत्रता के बाद जब समान नागरिक संहिता को लेकर संविधान सभा में चर्चा हुई तो उस पर सहमति नहीं बन पाई, लेकिन 'उसकी आवश्यकता महसूस की गई और इसीलिए संविधान के नीति निदेशक तत्वों में यह लिखा गया कि सरकार देश के सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण करेगी। संविधान लागू होने के कुछ ही समय बाद कई हिंदू संगठनों के विरोध के बाद भी हिंदू कोड बिल ले आया गया और उसे पारित भी करा लिया गया। इसके जरिये हिंदुओं में बहुविवाह जैसी प्रथाओं को निषेध किया गया और हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार देने के साथ उन्हें संपत्ति में भी हक दिया गया। माना जा रहा था कि हिंदू कोड बिल लाने के बाद समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे, पर ऐसा नहीं किया गया। संकीर्ण राजनीतिक कारणों और वोट बैंक की संस्ती राजनीति के कारण इस विषय को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

हालांकि समय-समय पर उच्च न्यायालयों के साथ सर्वोच्च न्यायालय समान नागरिक संहिता की आवश्यकता जताता रहा, लेकिन किसी भी सरकार ने इस दिशा में ठोस पहल नहीं की। ऐसा तब हुआ, जब महिला अधिकारों की अनदेखी के मामले सामने आने पर समान नागरिक संहिता का विषय सतह पर आता रहा। ऐसा ही एक मामला शाहबानो का था। तलाक की शिकार मध्य प्रदेश की • महिला शाहबानो ने जब भरण-पोषण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया तो उसने 20 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए। शाहबानो के वकील पति अहमद खान ने फैसले को चुनौती दी, जो अच्छा-खासा कमाते थे, पर हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और गुजारा भत्ता की राशि भी बढ़ा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट आया। यहां भी शाहबानो के पक्ष में फैसला हुआ। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 44 मृतपाय होकर रह गया है। इसी अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का निर्माण करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पति का पक्ष लेने वाले मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की आलोचना की थी। कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं दयनीय दशा में रह रही हैं।

शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्लिम संगठनों को रास नहीं आया। उन्होंने राजीव गांधी सरकार पर इस फैसले को पलटने का दबाव बनाया। प्रबल बहुमत के बाद भी राजीव गांधी सरकार कट्टरपंथी तत्वों के दबाव में आ गई और उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इसके चलते मुस्लिम महिलाओं की अनदेखी का सिलसिला कायम रहा। 

जब राजीव गांधी सरकार को समान नागरिक संहिता की ओर कदम बढ़ाने चाहिए थे, तब उन्होंने संविधान की भावना के खिलाफ काम करते हुए कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के सामने हथियार डाल दिए। उच्चतम न्यायालय कई बार यह कह चुका है कि समान नागरिक संहिता बनाना उसका नहीं, विधायिका का काम है, लेकिन किसी सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा। इसका एक कारण रहा मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति ।

वर्ष 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से लगातार समान नागरिक संहिता पर चर्चा हो रही है। इसलिए और भी, क्योंकि राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 के खात्मे के साथ समान नागरिक संहिता उसके मूल मुद्दों में शामिल हैं। 2018 में * 21वें विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र . जारी कर समान नागरिक संहिता की पैरवी तो नहीं की, लेकिन पारिवारिक कानूनों सुधार की आवश्यकता जताई। इसका मतलब था कि शादी, तलाक, भरण- पोषण, उत्तराधिकार एवं गोद लेने संबंधी. कानूनों में सुधार किए जाएं। 22वें विधि. में

आयोग ने जबसे समान नागरिक संहिता पर सुझाव मांगे हैं, तबसे यह चर्चा चल पड़ी कि मोदी सरकार समान नागरिक संहिता बनाएगी। इस चर्चा को तब बल मिला, जब भोपाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समान नागरिक संहितो की जोरदार पक्षधरता की। इसके बाद से राजनीतिक दल इस पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। माना जा रहा है कि बेंगलुरु में विपक्षी, दलों की जो बैठक होनी है, उसमें समान नागरिक संहिता पर भी चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता को सैद्धांतिक समर्थन देकर, विपक्षी दलों के सामने एक मुसीबत खड़ी कर दी है। विपक्षी दल जो भी कहें, उन्होंने अपने रवैये से अपने लिए परेशानी खड़ी कर ली है, क्योंकि वर्तमान में कोई प्रगतिशील देश अपने नागरिकों के लिए अलग-अलग निजी कानूनों की पैरवी नहीं कर सकता।

प्रधानमंत्री की ओर से समान नागरिक संहिता की पैरवी किए जाने के पहले से ही उत्तराखंड, गुजरात आदि भाजपा शासित प्रदेश इस तरह की संहिता के निर्माण की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रहे कि गोवा में

समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है। यह ठीक नहीं कि हर राज्य अपनी अलग समान नागरिक संहिता बनाए। यह केंद्रीय स्तर पर ही बननी चाहिए। देश के सभी नागरिक बराबर हैं तो फिर उनके लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार आदि के कानून भी एक जैसे होने चाहिए। ऐसा होने से राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा, सभी नागरिकों में बराबरी का भाव पैदा होगा और महिलाओं के हितों की अनदेखी का सिलसिला थमेगा। अनेक मुस्लिम संगठन और विशेष रूप से मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड समान नागरिक संहिता के पक्ष में नहीं। वह अपने समाज को सदियों पुरानी शरिया के हिसाब से चलाना चाहता है। आज के युग में सदियों पुराने पारिवारिक कानूनों के लिए कोई जगह नहीं।

जहां यह अच्छी बात है कि कुछ मुस्लिम संगठन समान नागरिक संहिता. पर सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं, वहीं यह - दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुस्लिम वोटों के कारण अनेक विपक्षी दल इस संहिता का विरोध कर रहे हैं? विरोध करने वाले इससे अपरिचित नहीं कि कई वर्गों और विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन वे वोट बैंक के लालच में एक जरूरी सुधार से मुंह मोड़ रहे हैं। उनके पास ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं कि क्या आज के आधुनिक युग में बहुविवाह जारी रहना चाहिए या फिर क्या बेटे-बेटियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? विपक्षी दलों को यह आभास हो तो अच्छा कि वे समान नागरिक संहिता का विरोध करके अपना राजनीतिक नुकसान तो करेंगे ही, समाज सुधार में भी बाधक साबित होंगे।

FAQ'S -

Q. समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है?

यूनिफार्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) का अर्थ होता है - भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून। चाहे व्‍यक्ति किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक कानून लागू होगा।

Q. समान नागरिक संहिता से क्या लाभ है?

समान नागरिक संहिता में सभी धर्मों के लिए एक कानून की व्यवस्था होगी. हर धर्म का पर्सनल लॉ है, जिसमें शादी, तलाक और संपत्तियो के लिए अपने-अपने कानून हैं. UCC के लागू होने से सभी धर्मों में रहने वालों लोगों के मामले सिविल नियमों से ही निपटाए जाएंगे

Q. समान नागरिक संहिता कब लागू हुआ?

अब गोवा सिविल कोड वाला मसला समझिए

आज जिस प्रावधान पर देश में बहस हो रही है वो देश के एक राज्य में आज से नहीं बल्कि 1867 से ही लागू है. हालांकि, सही मायनों में देखें तो ये कानून बना था 1867 में, लेकिन इसे गोवा में लागू 1869 में किया गया था. दरअसल, हम बात कर रहे हैं गोवा की. गोवा में इस वक्त गोवा सिविल कोड लागू है.

Q. समान नागरिक संहिता कितने राज्यों में है?

गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता है । गोवा परिवार कानून, नागरिक कानूनों का समूह है, मूल रूप से पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1961 में इसके विलय के बाद लागू किया जाना जारी रहा।

Q. क्या भारत में समान नागरिक संहिता लागू है?

हां, समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है. संविधान में इसे नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया है. संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है.

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